Palamu: उपायुक्त शशि रंजन ने समाहरणालय में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पर बैठक की. इसमें इस योजना को लाभुक तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये. उपायुक्त ने कहा कि जिले के किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ पहुंचायें, ताकि किसानों को ऋण के बोझ से राहत मिले.
कहा कि योजना के तहत किसानों का 50 हजार रुपये तक का बकाया राशि माफ होगा. 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. बता दें कि इस योजना से जिले के 65839 किसानों को लाभान्वित किया जाना है. इसमें 9982 ऑफलाइन सूची में हैं. 22888 किसानों की ऑनलाइन सूची उपलब्ध कराई गयी है.
उपायुक्त ने कहा कि 9982 किसानों की ऑफलाइन सूची को जिला आपूर्ति पदाधिकारी सत्यापित करेंगे. इसके बाद ऋण माफी की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को 10 कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कर कार्य में तेजी लाते हुए सूची का सत्यापन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. वहीं उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सूची को सीएससी के द्वारा ई-केवाईसी कराए जाने का निर्देश दिया गया.
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आवेदन के लिए एक रूपया लगेगा
उपायुक्त ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारियों को समीक्षा करते रहने और योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया. इस दौरान कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र आवेदक को अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रति के साथ प्रज्ञा केंद्र/बैंक शाखा में जाना होगा. आवेदक को आवेदन के लिए केवल एक रूपये का भुगतान करना होगा. इस दौरान उपायुक्त समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.
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