Ranchi/ Kolkata: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पलामू के पांडू प्रखंड स्थित ध्वजा पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में प्रार्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक, पलामू डीसी ने एफिडेविट के माध्यम से ट्रिब्यूनल को जानकारी दी है. एफिडेविट में बताया गया है कि ध्वजा पहाड़ पर अवैध खनन किया गया है.
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अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने बताया कि जो शपथ पत्र पलामू उपायुक्त ने दायर किया है उसके अनुसार, ध्वजा पहाड़ पर कई जगहों पर 4 से 10 फीट गहरे गड्ढे हुए हैं. जिससे यह बात साफ होती है कि वहां अवैध खनन किया गया है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह आकलन करने का निर्देश दिया है कि अवैध उत्खनन से कितना नुकसान हुआ है. ट्रिब्यूनल ने निर्देश देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है.
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बता दें कि पलामू जिले के ध्वजा पहाड़ बचाओ समिति ने वहां माफिया द्वारा किये जा रहे अवैध उत्खनन का मामला एनजीटी के समक्ष उठाया है. प्रार्थियों ने याचिका में कहा है कि ध्वजा पहाड़ पर हो रहे अवैध उत्खनन की जानकारी संबंधित अंचल अधिकारी और वरीय अधिकारियों को भी दी गई थी. लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद ग्रामीणों ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया. एनजीटी अब इस मामले की सुनवाई कर रहा है.