Kolkata : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल की एक विशेष अदालत ने समन जारी कर 22 फरवरी को पेश होने को कहा है. खबर है कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर मानहानि मुकदमे के संबंध में शुक्रवार को अमित शाह को समन जारी हुआ. 22 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से पेश होने का आदेश जारी किया गया है.
बता दें कि बिधाननगर में सांसदों व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शाह का उस दिन सुबह 10 बजे व्यक्ति रूप से या किसी वकील के जरिए उपस्थित होना जरूरी है.
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2018 की रैली में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केस दर्ज
जानकारी के अनुसार साल 2018 में आयोजित एक रैली में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केस दर्ज किया गया था. अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने एक प्रेस नोट में दावा किया कि शाह ने 11 अगस्त, 2018 को कोलकाता के मेयो रोड पर भाजपा की रैली में तृणमूल सांसद के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थी.
अदालत के अनुसार व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से शाह की उपस्थिति भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोप का जवाब देने के लिए आवश्यक है. कोर्ट के समन के बाद भाजपा के लीगल सेल के सह-संयोजक बृजेश झा ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश के कानूनी पक्ष को समझ रहे हैं.
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शाह के चुनाव प्रचार से टीएमसी असहज : भाजपा
भाजपा ने इस मामले में कहा कि यह इस बात का इशारा है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी शाह के चुनाव प्रचार से असहज हो गयी है. भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस अमित शाह और भाजपा के अन्य नेताओं को राज्य में चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश में है. यह दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व भाजपा और मुख्य रूप से अमित शाह के प्रचार से असहज है.