NewDelhi : भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा शनिवार देर रात बड़ी राहत मिलने की खबर है. मोहाली कोर्ट की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक किसी भी कार्र्वाई पर रोक लगा दी है. यानी अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
कोर्ट बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करेगा
शनिवार देर शाम अदालत ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी. आधी रात को याचिका पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट से बग्गा को राहत मिल गयी. बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली. कोर्ट बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करेगा. बता दें कि इस मामले पर राजनीति चरम पर है. जान लें कि इससे पहले पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस उन्हें हरियाणा से छुड़ा लायी थी.
कोर्ट से राहत मिलने पर तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा, हमें खुशी है कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने तजिंदर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. कहा कि अरविंद केजरीवाल उनसे (बग्गा) डरते हैं क्योंकि वह उनके गलत कामों को उजागर कर रहे हैं. उसने तजिंदर को आप में शामिल होने के लिए मनाने की भी कोशिश की लेकिन वह शामिल नहीं हुआ.
तजिंदर बग्गा को पगड़ी क्यों नहीं पहनने दी?
भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं देने का मामला जोर पकड़ रहा है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने इसे लेकर पंजाब के मुख्य सचिव से सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा,हमने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है कि बग्गा को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी गयी, जब उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था.