Deoghar : देवघर (Deoghar)– अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (दुमका कोर्ट) जितेंद्र राम की खंडपीठ ने सरकार बनाम पूर्व मंत्री सुरेश पासवान एवं अन्य 25 आरोपियों को बरी कर दिया. मामला वर्ष 2015 में बैद्यनाथधाम रेलवे स्टेशन में जबरन रेल रोके जाने का था. सुरेश पासवान समेत 28 लोगों पर रेल रोकने का आरोप लगा था. तत्कालीन रेल थाना प्रभारी माधुरी मिश्रा ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. दो आरोपी अनिरुद्ध आजाद एवं रंजन महथा का निधन हो चुका है. सभी आरोपी अग्रिम जमानत ले चुके थे. बाकी 26 आरोपी 25 मई को बरी कर दिए गए. बचाव पक्ष के वकील धर्मेंद्र नारायण प्रसाद एवं पंकज कुमार यादव ने अपना पक्ष रखा.
जिन आरोपियों को बरी किया गया उनके नाम हैं- सुरेश पासवान, नागेश्वर सिंह, विनोद वर्मा, राकेश जायसवाल, संजय जायसवाल, सत्यनारायण दास, बलवीर राय, रामदेव प्रसाद यादव, अजयकांत कुमार, कामेश्वर यादव, डमरू प्रसाद यादव, चनकु पंडित, शनिचर्या देवी, मीरा देवी, रीता देवी, बदामी देवी, मुरारी प्रसाद राय, चंद्रा देवी, सुबोध कुमार, हर्षवर्धन सिंह, सुरेश कुमार वर्मा, विवेकानंद देव, शिवाजी चटर्जी, कैलाश चंद्र राव, अविनाश वर्मा, सतीश वर्मा.
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