Kolkata: कोरोना संकट काल में हाईकोर्ट ने पटाखों की बिक्री, खरीद तथा इस्तेमाल पर पाबंदी होने के बावजूद भी शहर में लगातार आतिशबाजी होने और पटाखों की बिक्री पर ममता सरकार को फटकार लगाई. इसके अलावा कोरोना संकट में काली पूजा और जगधात्री पूजा में होनेवाली भीड़ को रोकने के लिए कोई योजना न होने पर हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने राज्य सरकार से पूछा है कि लोगों का जीवन खतरे में है और सरकार कर क्या रही है? न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने कहा समाचार पत्रों में विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही हैं. बाजार में पटाखे उपलब्ध हैं. विशेष रूप से नुंगई, चंपाहाटी, बड़ा बाजार में पटाखे बेचे जा रहे हैं. हाइकोर्ट ने इसकी निगरानी कोलकाता पुलिस या जिला पुलिस को करनी की बात कही है.
छठ पर भीड़ जमा हो तो प्रशासन करे कार्रवाई
हाई कोर्ट ने प्रशासन को छठ पूजा के अवसर पर एक जगह भीड़ एकत्र होने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने कहा कि कोलकाता में 360 घाट हैं, जहां लोग पूजा के लिए आते हैं. कोलकाता के अलावा, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर में भी छठ पूजा आयोजित होती है. सरकार की कोई योजना नहीं है.
न्यायमूर्ति के सवाल का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने सफाई दी कि सभी को मास्क पहनने का निर्देश दिया गया है. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि इससे क्या होगा? कोर्ट में राज्य अटॉर्नी ने कहा कि अगर कोई बाहर जाता है, तो हम इसे कैसे संभालेंगे? इस जवाब से न्यायमूर्ति बनर्जी नाराज हुए. उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब है कि आपके पास कोई योजना नहीं है? जहां जीवन सामान्य नहीं है, राज्य सरकार की योजना क्या है? आपको संख्याओं को निर्दिष्ट करना होगा.