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Bermo : सर्वजन पेंशन योजना के लिए बीएलओ घर घर जाकर लाभुकों की सूची तैयार करेंगे. गोमिया प्रखंड मुख्यालय में बीएलओ के साथ बीडीओ गोमिया ने बैठक की और उक्त आदेश दिया है. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग सरकार के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को झारखंड अन्तर्गत सर्वजन पेंशन योजना के अधीन सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार द्वारा राज्य में सर्वजन पेंशन योजना 18 नवम्बर 2021 से लागू की गयी है. इस योजना के पात्रता को सरलीकृत किया गया है. आवेदक स्वयं या पत्नी / पति, केन्द्र एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित / सेवानिवृत्त और पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए एवं आयकर अदा करने वाला नहीं हो.
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राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक सुयोग्य व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया जाय. बीएलओ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित योग्य लाभुकों को तत्काल पेंशन के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध करायेंगे. यह कार्य 8 जून से शुरू कर दी गयी है. प्रत्येक सप्ताह के चार कार्य दिवसों में योग्य लाभुकों से सभी आवश्यक कागजात जमा कर संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेश करेंगी. किसी योग्य लाभुक के पास कोई आवश्यक दस्तावेज यथा आयु प्रमाण पत्र / मृत्यु प्रमाण पत्र / परित्यक्त अथवा एकल महिला होने संबंधी प्रमाण पत्र / दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य कागजात उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे योग्य लाभुकों से आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हुए विशेष अभियान के रूप में संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. एक माह के अन्दर उक्त कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
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