Ranchi : कांके थाना क्षेत्र की रहनी वाली फरहत अंजुम उर्फ रूही प्रवीण हत्या मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवायी हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पति सिकंदर अंसारी को दोषी करार दे दिया है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख मुकर्रर की है. इस दिन सिकंदर अंसारी को सजा सुनायी जायेगी. अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत सिकंदर अंसारी को दोषी पाया है. अभियोजन में अदालत में 10 गवाहों को पेश किया था. जबकि बचाव पक्ष की तरफ से गवाह पेश नहीं किये गये थे. पढ़ें – सस्पेंड IAS पूजा सिंघल व CA सुमन के खिलाफ ईडी जल्द दायर करेगी चार्जशीट
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6 दिसंबर 2017 को हुई थी हत्या
बता दें कि 6 दिसंबर 2017 को कांके थाना क्षेत्र में फरहत अंजुम उर्फ रूही प्रवीण की हत्या उसके ही पति सिकंदर अंसारी ने कर दी थी. जिसके बाद मृतिका के भाई जमील अंसारी अपने परिवार के लोगों के साथ अपनी बहन के ससुराल कांके पहुंचा. जहां उन्हें पता चला कि 5 दिसंबर को ही उसकी बहन की हत्या कर दी गई है. जिसके बाद मृतिका के भाई जमील अंसारी ने कांके थाना में लिखित आवेदन दिया था.
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आरोपी ने खुद हत्या की भाई को बताई थी
मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सिकंदर अंसारी ने खुद अपने भाई जहांगीर अंसारी को बताया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया और इस बात का उसे काफी पछतावा है. जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे रस्सी से बांध दिया था. ताकि वह अपने बच्चे की भी हत्या ना कर दें. जिसके बाद सिकंदर अंसारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया था. जिसके बाद से आरोपी जेल में बंद है.
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