Bokaro : दहेज हत्या मामले में बोकारो सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने नुनीबाला की हत्या के आरोप में पति, ससुर और सास को 20 साल की सजा सुनायी. इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने दी है. (पढ़े, BK इंटरनेशनल गैंग झारखंड में माओवादियों को सप्लाई करता है विदेशी हथियार)
दहेज की पूरी राशि नहीं देने पर किया गया प्रताड़ित
जानकारी के मुताबिक, तोपचांची के केंदुआडीह के रहने वाली नुनीबाला की शादी 22 जून 2017 को आमटांड के झंडू कुंभकार के साथ हुई थी. नुनीबाला के पिता सुनील कुमार ने 90,000 दहेज देने का वादा किया था. लेकिन शादी के समय वो 81,000 ही दहेज दे पाये. ऐसे में शादी के बाद नुनीबाला को 9000 रुपये और टीवी-बाइक को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा.
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मृतिका के पिता ने दहेज हत्या का मामला किया था दर्ज
हालांकि सुनील कुमार ने 9000 तय की गयी दहेज की राशि भी चुका दी. लेकिन इसके बावजूद 7 नवंबर 2017 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गयी. जिसके बाद मृतिका के पिता ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.
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