Jamshedpur (Ashok kumar) : कोवाली थाना क्षेत्र में शादी-शुदा महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी कंचन दास को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये दो साल की सजा सुनायी है. साथ ही उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर उसकी सजा की अवधि और तीन माह तक के लिये बढ़ जायेगी.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : ट्रक चालक को बंधक बना लूट मामले में 5 गिरफ्तार
23 नवंबर 2019 की है घटना
घटना 23 नवंबर 2019 की है. महिला ने मामले में कहा था कि कोवाली छोटा हड़ियान का रहने वाला कंचन दास कुछ दिनों से जबरन बातचीत कर रहा था. इस दौरान वह प्रेम करने के लिये उकसा भी रहा था. इसकी शिकायत महिला ने पहले ही अपने परिवार के सदस्यों से की थी.
रात को घुस गया था घर में
महिला ने मामले में कहा था कि आरोपी कंचन दास 23 नवंबर की रात के 10.30 बजे किसी तरह से घर में घुस कया था. इसके बाद उसने मुंह दवा दिया और उसे पलंग पर पटक दिया था. इस बीच उसने जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, लेकिन वह किसी तरह से भागकर दूसरे कमरे में चली गयी और दरवाजे को बंद कर दिया था. चिल्लाने की आवाज आने पर पड़ोसी दीपक महतो आ गया था. दीपक ने कंचन को घर से निकलकर भागते हुये भी देखा था.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर: झपटमार बदमाशों ने सिदगोड़ा में चेन व गोलमुरी में छीनी मोबाइल