Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश के बाद वार्ड 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने निलंबित किये गये पार्षद वेद प्रकाश सिंह को पुन: पार्षद के पद पर बहाल करने का आदेश दिया है. वेद प्रकाश सिंह के द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने वेद प्रकाश के मामले में नगर विकास विभाग के निलंबन के आदेश को खारिज कर दिया है. पढ़ें – चाईबासा : सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर बंद, प्राइवेट क्लीनिक में मरीजों को अधिक देना पड़ रहा पैसा
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पार्षद को निलंबन या पदमुक्त करने का अधिकार नगर विकास को नहीं
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि पार्षद को निलंबन या पदमुक्त करने का अधिकार नगर विकास को नहीं है. ऐसा करना निवार्चन आयोग के दायरे में आता है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को निलंबन से पहले आयोग से विचार विमर्श करना चाहिए. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वेद प्रकाश फिर से पार्षद के पद पर बहाल होंगे.
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