Sahibganj : आयकर विभाग ने समाहरणालय स्थित सभागार में जिला प्रशासन के सहयोग से 29 जुलाई को आयकर अधिनियमों के तहत कर कटौती (टीडीएस) प्रावधानों की उपयोगिता और जागरूकता को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. आयकर अधिकारी रॉय राजेश कुमार ने आयकर अधिनियम में दिए गए विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विभागीय एवं व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न मद्दों में जाने वाले व्यय में कहां-कहां पर टीडीएस की विभिन्न धाराओं का उपयोग किया जाना जरूरी है. टीडीएस की अनुपालना न होने पर कर संग्रह और कर चोरी की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में आयकर अधिनियम की धारा 201 और 271 सी के तहत कटौतीकर्ता को ऐसेसी-इन-डिफाल्ट घोषित कर, आय की वसूली व दंड लगाए जाने का प्रावधान लागू होता है.
आईटी एक्ट 1961 के अनुपालन पर ज़ोर
कार्यशाला में सभी डीडीओ से आग्रह किया गया कि वे टीडीएस प्रावधानों को शीघ्रातिशीघ्र अपने कार्यालय में लागू करें ताकि आयकर अधिनियम 1961 का ठीक पालन हो. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से बढ़ती पेनल्टी को रोकने के लिए इनकम टैक्स से संबंधित पेंडिंग डिमांड को इनकम टैक्स अकाउंट में जमा करने को कहा गया. टीडीएस कटौती के समय सही पैन नंबर दर्ज कराने पर ज़ोर दिया गया. गलत पैन देने पर दस हजार रुपये पेनाल्टी का प्रावधान है. इसके अलावा टीईएन और ट्रेसेस पोर्टल पर कार्य करने संबंधी जानकारी भी दी गई. वहीं कार्यशाला में टीडीएस कटौती, समस्या, निराकरण, टीडीएस स्टेटमेंट फाइल न करने पर कार्रवाई का प्रावधान आदि विषय पर विस्तार रूप से जानकारी दी गई.
इस कार्यशाला में आयकर अधिकारी के अलावा सिविल सर्जन डॉ अरविंद जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा अधीक्षक मिथिलेश झा, जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष गर्ग, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सत्यार्थ कुमार, सीए दिनेश दुकानी, विभिन्न डीडीओ सहित अन्य उपस्थित थे.
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