Delhi : जवाहरलाल नेहरू विश्व.विद्यालय राजद्रोह मामले में आज पटियाला कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले के आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए. बता दे कि इस मामले में JNU छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पूर्व छात्र उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत कुल 10 आरोपी हैं. कन्है्या और अनिर्बान पहले से ही इस मामले में जमानत मिल गयी हैं. जबकि खालिद दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जेल में है. जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद वापस जेल भेज दिया गया है.
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25 हजार जुर्माने के साथ मिली जमानत
बता दें कि सभी आरोपियों को 25,000 रूपये के जुर्माने के साथ बेल दे दिया गया है. कोर्ट ने दिल्लीे पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी व अन्ये दस्ता वेज मुहैया कराये. 7 अप्रैल को दस्ताकवेजों की स्क्रूीटनी की तारीख तय की गयी है.
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आरोपियों में कई तरह के धारा लगाये गये है
भारतीय दंड संहिता की धाराओं 124ए/323/465/471/143/147/149/120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं. इन पर धारा 124ए (राजद्रोह), धारा 323, धारा 471 ,धारा 143, धारा 149, धारा 147 और धारा 120 बी के तहत सभी आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है.
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चार्जशीट में कुल 36 लोगों के नाम हैं
दिल्लीी पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में कई आरोपियों के नाम 12वें कॉलम में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं हैं. इनमें सीपीआई नेता डी. राजा की बेटी अपराजिता, शहला रशीद, रमा नागा, आशुतोष कुमार, बनोज्योत्सना लाहिड़ी समेत 36 अन्य के नाम हैं.
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क्या है पूरा मामला
9 फरवरी, 2016 को जेएनयू परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और मकबूल बट को दी गई फांसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया गया था. विरोध- प्रदर्शन के आयोजन का जेएनयू प्रशासन ने इसकी इजाजत देने के बाद वापस ले ली थी. आरोप है कि इसी दौरान देश विरोधी नारेबाजी की गई थी. कन्हैया उस वक्त जेएनयूएसयू के अध्यक्ष थे.
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