Ranchi/ Delhi: केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले पर सोमवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त निर्धारित की है. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आयोग में पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता एसके मेन्द्री दत्ता ने अपनी बहस में कहा कि यह मामला पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 9(A) को आकर्षित नहीं करता. इसके साथ ही उन्होंने आयोग से यह आग्रह किया कि अगली सुनवाई 12 अगस्त को ना की जाये. लेकिन आयोग ने करीब 2 घंटे तक चली सुनवाई के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को मुकर्रर कर दी है. 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण हो सकती है. बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका से JMM के विधायक बसंत सोरेन से जुड़े मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होनी है.
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CM हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के नाम पर पत्थर खनन लीज की शिकायत झारखंड के बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से की थी. झारखंड प्रदेश भाजपा की तरफ से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए के तहत मुख्यमंत्री को विधायकी से अयोग्य ठहराने के लिये राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था. फिलहाल यह पूरा मामला ECI के समक्ष है.
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