Hazaribagh: उपायुक्त आदित्य कुमार आनन्द के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार ने जिले के निवासियों को सूचित किया है कि, राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (PHH) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है. इस अधिनियत के अन्तर्गत वैसे लाभुक चयनित होने हैं, जो निर्धारित मानकों में पात्रता रखते हों.
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झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्तन मानक के तहत निम्न व्यक्ति पीएचएच/अंत्योदय राशनकार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं. जिनमें वैसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम /अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नागरपालिका/न्याय इत्यादि में नियोजित हों अथवा परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवाकर/व्यवसायिक कर देता है, या परिवार जिसके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी है अथवा परिवार का किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है. अथवा परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है. अथवा परिवार के पास रेक्रिजेरेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है. अथवा परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है. अथवा परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है अथवा परिवार के पास मशीन चलित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है.
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उन्होंने आम लोगों से अपील की है, उपरोक्त उपवर्जन मानक (अपात्र लाभुक) के तहत यदि ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पीएचएच/अंत्योदय राशनकार्ड का लाभ उठा रहे हैं. तो निश्चित रूप से दिनांक 30 मार्च, 2021 तक अयोग्य पीएचएच/अंत्योदय राशनकार्ड अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति कार्यालय, हजारीबाग में विलोपित (रद्द) करने हेतु स्वेच्छ से समर्पित करना सुनिश्चित करें. इसे अंतिम अवसर समझा जाये.
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इस क्रम में भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा पीएचएच/एएवाई राशनकार्ड का लाभ लिए जाने अथवा रखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई करने सहित राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ किये जाने व सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
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