Simdega : एसडीओ महेन्द्र कुमार ने सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस पंजीकरण कराने का सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि खाद्य कारोबार से जुड़े खुदरा-थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटलों, रेस्तरा, ढाबा, कैटरर, मांस-मछली-अंडा दुकान, फल-सब्जी विक्रेता, फूड सप्लीमेंट बेचने वाले, दवा दुकानदार, सरकारी व गैर सरकारी परिसर में संचालित कैंटीन,स्टोर रूम, ठेला खोमचा संचालकों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना या पंजीकरण कराना है. वहीं उन्होंने बताया कि जिले के अधिकतर खाद्य कारोबारी बिना लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन के अपना कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जो गैर कानूनी है. कुछ खाद्य कारोबारी जिन्हें लाइसेंस की आवश्यकता है, वे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही अपना कारोबार चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि निरीक्षण के क्रम में बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. सभी संबंधित दुकानदारों को लाइसेंस एवं पंजीयन कराने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. इसके अलावा सभी दुकानदारों को अपना लाइसेंस नंबर दुकान में डिस्प्ले करने का भी निर्देश दिया गया है.
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स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई- अपूर्वा मिंज
नवपदस्थापित खाद्य एवं सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने कहा कि जब सिमडेगा में पहला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की पदस्थापना हुई थी, तब यहां पर मात्र महज 10 लाइसेंसी कारोबारी थे, जो अब 100 तक पहुंची और लगभग 500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. फूड एंड सेफ्टी के फील्ड में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की गई है. फलस्वरूप लोग एक्सपायरी आइटम को दुकानों से हटाने लगे. खाद्य एवं सुरक्षा पदाधिकारी ने यह भी कहा कि मैं खाद्य एवं सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हूं और लोगों से भी इसपर अमल करने के लिए कह रही हूं, ताकि लोग स्वस्थ रह सके. खाद्य सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी.
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