NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट मुख्तार को दो सप्ताह में यूपी भेजने का निर्देश पंजाब सरकार को दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार की कस्टडी ट्रांसफर याचिका पर शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. पंजाब सरकार से दो सप्ताह में मुख़्तार को यूपी भेजने को कहा गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्तार यूपी की किस जेल में रहेगा, यह प्रयागराज MP MLA कोर्ट तय करेगा.
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सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार की दलील से संतुष्ट नहीं हुआ
मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की दलील से संतुष्ट नहीं हुआ अब इस आदेश के बाद मुख्तार को यूपी की बांदा या फिर नैनी जेल में शिफ्ट किये जाने की संभावना है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत यूपी सरकार की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया.
याचिका में अंसारी को पंजाब से यूपी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गयी थी. अनुच्छेद 32,संवैधानिक निदान के अधिकार से संबंधित है. यह अनुच्छेद संविधान में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने का अधिकार देता है.
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अंसारी 2 साल से पंजाब जेल में बंद हैं
माफिया अंसारी अपने खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर के आधार पर 2 साल से पंजाब में हैं. उत्तर प्रदेश में भी उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं. हत्या, गैंगस्टर एक्ट जैसे जघन्य अपराधों के भी कई मुकदमे उस पर चल रहे हैं. यूपी सरकार कई मामलों में सुनवाई के लिए मुख्तार को वापस लाना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार इसमें अड़ंगा डालती रही है. कई बार यूपी पुलिस माफिया डॉग को वापस लाने के लिए पंजाब गयी. मगर उसे पंजाब से खाली हाथ लौटना पड़ा.
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काग्रेस सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप
पंजाब की कांग्रेस सरकार पर मुख्तार अंसारी का बचाव करने का आरोप लगे. बाद में इस मसले को लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि अंसारी राज्य में हत्याओं और अपहरण के कई मामलों का सामना कर रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने के लिए पंजाब सरकार को निर्देश दिया जाये