Jamshedpur (Ashok Kumar) : जादूगोड़ा के ईचड़ा गांव के रहने वाले अपने बड़े भाई की छोटी साली को शादी की नीयत से गुजरात भगाकर ले जाने के मामले में आरोपी सूरज पात्रो को एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया है. इस मामले का दूसरा आरोपी पोटका कालिकापुर के अभिराम पात्रो को रिहा कर दिया गया है. मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई है. सजा के बिंदु पर कोर्ट 29 नवंबर को सुनवायी करेगी.
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20 मार्च 2021 की है घटना
घटना 20 मार्च 2021 को घटी थी. सूरज पहले से ही शादी-शुदा है और गुजरात में रहकर काम करता था. घटना के दिन नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर ट्रेन से गुजरात लेकर चला गया था. जांच के क्रम में पुलिस ने सूरज और अभिराम को गिरफ्तार कर लिया था और नाबालिग को भी बरामद कर लिया था.
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