Dumka : भाजपा नेता सह पूर्व जिला परिषद् अध्यक्ष भागवत राउत हत्याकांड मामले में दुमका कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास समेत बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा 22 नवंबर को मुकर्रर की. सभी सातों अभियुक्तों को केंद्रीय कारा में बंद रहने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सजा सुनाई गई. अदालत ने 17 नवंबर को सातों के खिलाफ दोष सिद्ध किया था.
क्या है मामला
भाजपा नेता भागवत राउत को 3 मई 2016 को महुआडंगाल में गोली मारी गई थी. उनकी पत्नी उस समय जिला परिषद् सदस्य थीं. दुमका सदर अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उन्हें डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया. दुर्गापुर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. भागवत राउत पहले झामुमो में थे. पार्टी में विवाद होने पर वे भाजपा में शामिल हो गए. भागवत राउत की हत्या के बाद शहर में बवाल हुआ. सातों अभियुक्तों के नाम जयपाल राउत उर्फ शिशुपाल, शंभू उर्फ ठेकू राउत, पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, मुन्ना दुबे, विप्लव शर्मा है. शिशुपाल राउत, शंभू उर्फ ठेकु राउत और पप्पू राउत सगे भाई हैं. इनका शहर में दो लकड़ी मिल है पप्पू राउत पूर्व में भी जमीन विवाद में बबलू सिंह हत्या के आरोप में जेल जा चुका है. ये सातों हत्या की साजिश में शामिल थे. न्यायालय में यह बात सिद्ध हो चुकी है. इसलिए सजा सुनाई गई.
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