- ट्रायल कोर्ट में 5 दिसंबर तक उपस्थित हो जाते हैं, तो कुर्की -जब्ती आदेश प्रभावी नहीं होगा
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बुधवार को योगेंद्र साव के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी कुर्की- जब्ती के आदेश को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर बेल लें. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी के कोर्ट में योगेंद्र साव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा. अदालत ने यह शर्त रखी है कि ट्रायल कोर्ट में अगर वह 5 दिसंबर तक उपस्थित हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की -जब्ती आदेश प्रभावी नहीं होगा.
रांची सिविल कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया था
दरअसल, रांची के जगन्नाथपुर थाना में योगेंद्र साव एवं उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज है. इस केस में रांची सिविल कोर्ट ने योगेंद्र साव के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. इसे रद्द करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. योगेंद्र साव फिलहाल एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण से जुड़े आंदोलन के केस में जमानत पर हैं. योगेंद्र साव की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष कुमार ने अदालत में पक्ष रखा.
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