Ranchi/Delhi: कैश देकर PIL मैनेज करने के केस में जेल की सलाखों में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने की. कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
SC ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का ऐसा ही एक मामला झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है और सुनवाई 30 नवंबर को होनी है, इसलिए हाईकोर्ट को पहले मामले का फैसला करना चाहिए. अमित अग्रवाल ने इस मामले में ईडी को प्रतिवादी बनाया था.
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अब 30 नवंबर को होगी सुनवाई
अमित अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष इस आधार पर याचिका दायर की थी कि वह जबरन वसूली मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता थे. उनकी शिकायत और कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था. लेकिन ईडी ने उन्हें आरोपी बना दिया. हाईकोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है और मामले की सुनवाई 30 नवंबर को होनी है.
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