Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) दुष्कर्म के आरोपी गोविंदपुर निवासी शराफत अंसारी को आज 13 दिसंबर मंगलवार जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा एवं 20 हजार जुर्माना से दंडित किया है. वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. उसके विरुद्ध गोविंदपुर निवासी पीड़िता ने घर में घुसकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.
17 मार्च 21 की रात पीड़िता अपने घर में दो बच्चों के साथ सोई हुई थी. रात्रि करीब 12:00 बजे आरोपी ने उसका दरवाजा खटखटाया. पीड़िता ने दरवाजा खोला तो शराफत ने उसके बच्चों को जान मारने का भय दिखाकर उसकी गर्दन पर चाकू सटा दिया. वह डर गई. शराफत ने पीड़िता के साथ मारपीट की और बच्चों की हत्या का भय दिखाकर जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर गोविंदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अनुसंधान के बाद गोविंदपुर पुलिस ने शराफत के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. आठ दिसंबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सूचक की ओर से अधिवक्ता गौतम कुमार पांडे ने कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
मटकुरिया गोलीकांड में सुनवाई
धनबाद : एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष अदालत में चर्चित मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई मंगलवार को हुई. अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है।मालूम हो की 27 अप्रैल 11 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें तत्कालीन एसपी आर.के धान जख्मी हो गए थे. वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.