Koderma: कोरोना प्रसार को देखते हुए सोमवार को कोडरमा DC रमेश घोलप ने पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी समेत सभी इंसीडेंट कमांडरों को दिशा निर्देश दिये. उपायुक्त ने कहा कि सरकार के निर्देश के तहत सभी प्रकार की सभा, जुलूस और धरना पर रोक लगा दी गयी है. शादी विवाह एवं श्राद्धकर्म के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी गई है. सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है.
लोगों को जागरूक करें
DC ने कहा कि सभी बीडीओ, सीओ, कार्यपालक पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर और थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में माइक या लाउडस्पीकर के माध्यम से मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी का पालन और हैंडवाश का प्रयोग करने के लिए दुकानदारों और आमलोगों को प्रेरित करेंगे.
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सरकार द्वारा जिन प्रतिष्ठानों, व्यवसायिक संस्थानो और होटलों को खुला रखने की अनुमति दी गई है, वे जिला प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. उपायुक्त ने कहा कि फल-सब्जी विक्रेता, दुकानदार और पेट्रोल पंपकर्मी के संक्रमित होने से अन्य व्यक्तियों के संक्रमण होने की काफी संभावना रहती है. इसलिए उनलोगों का कोविड जांच कराने का आदेश दिया गया है.