Ranchi : अवनी रानी नामक छात्रा के पिता राजेश कुमार की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह मामला शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) से जुड़ा हुआ है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है. इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि निर्धारित की है.
अदालत ने DPS स्कूल को नोटिस जारी किया है
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान डीपीएस की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ. जिसके बाद कोर्ट ने समय देते हुए 2 मार्च को जिला शिक्षा अधीक्षक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत नामांकन रद्द करने का कारण नहीं बताने पर अदालत ने DPS स्कूल को नोटिस जारी किया है.
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