Dhanbad : 13 वर्षीय लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोपी बलियापुर गोलमारा निवासी दो युवकों प्रकाश सिंह उर्फ पिंटू व ओपल रजवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 21 फरवरी को सजा सुनाई. लड़के अपहरण के आरोप में दोनों को 5 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रुपए जुर्माना तथा सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप में 22 वर्ष की कठोर कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. अदालत ने एक दिन पहले मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था.
पीड़ित लड़के की मां की शिकायत पर बलियापुर थाने में 3 फरवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 28 जनवरी 2019 को पीड़ित लड़का कपड़ा सिलवाने के लिए घर से निकला था. बाद में उसके मामा को गांव वालों ने फोन कर बताया कि लड़का जयरामपुर मोड़ के समीप अर्धनग्न अवस्था में पड़ा है. परिजन वहां पहुंचकर लड़के को घर ले आए. उसने बताया कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ अनैतिक कार्य किया है. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 2 अप्रैल 2019 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 16 मई 2019 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.
दुष्कर्म मामले में दोषी करार, सजा पर फैसला 23 को
धनबाद : शादी का प्रलोभन देकर 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने के आरोपी अंगारपथरा निवासी बबलू भुइयां को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. पीड़िता के शिकायत पर कतरास थाने में 6 अगस्त 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता के माता-पिता मजदूरी करते थे. जब वे काम पर चले जाते थे, तो आरोपी उसके घर में पीछे के दरवाजे से घुस जाता था और शादी का प्रलोभन उसके साथ एक वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाया. जिससे वह गर्भवती हो गई. जब भी पीड़िता शादी करती थी, तो टाल देता था. पीड़िता ने 9 अगस्त 2021 को एक बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद भी आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 13 सितंबर 2021 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
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