NewDelhi : दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किये गये दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत और 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी है. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता मनीष सिसोदिया की कस्टडी पूरी होने पर आज शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की. हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया. अब सिसोदिया को 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया जायेगा.
Excise policy case | Delhi’s Rouse Avenue Court extends Delhi’s former Deputy Chief Minister Manish Sisodia ED remand by five more days in a money laundering case pertaining to alleged irregularities in the framing and implementation of the excise policy of GNCTD. pic.twitter.com/oIKH9FqN8m
— ANI (@ANI) March 17, 2023
इसे भी पढ़ें : मौसम ने करवट बदली, उत्तर भारत के राज्यों में तेज बारिश, ओले भी गिरे, 300 वाहन अटल टनल में फंसे
पूछताछ के नाम पर एजेंसी सिर्फ उन्हें इधर उधर बैठाती है
आज सुनवाई के क्रम में सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी सिर्फ उन्हें इधर उधर बैठाती है. कहा कि 7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की गयी. हालांकि ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच वर्तमान में अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो हमारी मेहनत बेकार हो जायेगी.
साथ ही जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया से CCTV की निगरानी में पूछताछ की जा रही है. अभी दो लोगों को 18, 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है. खबर है कि सिसोदिया ने कोर्ट में कहा कि कोई पूछताछ नहीं की जा रही. मैंने इनको कहा है कि रात भर बैठाओ, लेकिन कुछ तो पूछताछ करो. लेकिन ये कुछ करते ही नहीं.
इसे भी पढ़ें : जेपी नड्डा के बयान पर बरसे खड़गे, पूछा, राहुल गांधी कभी राष्ट्रविरोधी हो सकते हैं? माफी तो मोदी जी को मांगनी चाहिए
ED को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ
सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि CBI FIR के कुछ दिन के बाद अगस्त 2022 में ECIR दर्ज किया, कम्प्यूटर को ज़ब्त कर उसकी जांच की गयी, अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है. सिसोदिया के वकील ने ED की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि क्या ED CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है?. वकील ने कहा कि ED को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ?
ईडी जो पूछना चाहती है,वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है
मनीष के वकील के अनुसार ईडी अपनी रिमांड में जो भी पूछना चाहती है, वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है. इसमें कुछ नया नहीं है. ईडी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब दूसरी एजेंसी जांच करती है वो अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है. उसके जांच के अपने पैमाने और दृष्टिकोण होते हैं. दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके कुछ दिन बाद जेल में ही ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं. उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होगी,