Vinit Upadhyay
Ranchi: राजू धानुका हत्याकांड में रांची सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले के दूसरे आरोपी तौकीर उर्फ रिंकू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. राजधानी रांची के व्यवसायी राजू धानुका की दिनदहाड़े हत्या का मामला काफी चर्चित रहा था. इस संबंध में कोतवाली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी ( कांड संख्या 199/2009) दर्ज की गई थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में दो आरोपियों साहिल तरन्नुम और तौकीर उर्फ रिंकू के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. मामले में आरोपी साहिल तरन्नुम को 2013 में ही अदालत ने बरी कर दिया था. दूसरे आरोपी तौकीर उर्फ रिंकू पर भी आरोप लगा था कि उसने ही राजू धानुका की हत्या की है. पुलिस द्वारा इस मामले में कुल पांच गवाह प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन सारे के सारे गवाह ये साबित नहीं कर पाए कि तौकीर ने ही राजू की हत्या की है. लिहाजा कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. आरोपी तौकीर उर्फ रिंकू की ओर से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुजय दयाल ने पक्ष रखा.
14 साल पूर्व वर्ष 2009 में हुई थी राजू धानुका की हत्या
14 मार्च 2009 को रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में राजू धानुका की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले की जांच के बाद दावा किया था राजू धानुका की हत्या कुख्यात भोला पांडे के गिरोह के अपराधियों ने करवाई थी. जांच में धानुका हत्याकांड में कई शूटरों के नाम सामने आए थे, लेकिन जितने भी अपराधियों के नाम सामने आए, उनमें से अधिकांश या तो एनकाउंटर में मारे गए या फिर गैंगवार में मारे गए. पुलिस ने जांच के बाद दावा किया था कि धानुका की हत्या करने में भोला पांडेय, किशोर पांडे, लखन सिंह, सोनू इमरोज, साहिल तरन्नुम और तौकीर शामिल थे.
कचहरी रोड स्थित ऑफिस से निकलते ही अपराधियों ने मार दी थी गोली
रांची के बड़े कारोबारी रहे राजू धानुका की कंपनी शिवम फाइनांस एंड लाइजनिंग का ऑफिस रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित पंचवटी प्लाजा के पांचवें तल्ले पर था. 14 मार्च 2009 को दिन के करीब सवा दो बजे धानुका अपने दफ्तर से घर जाने के लिए सीढ़ी से जैसे ही नीचे उतरे, उसी समय पहले से घात लगाकर इंतजार कर रहे अपराधियों ने गोलियों से उन्हें भून डाला था. इस केस में साहिल तरन्नुम 2013 में रिहा हुआ था.