Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शनिवार को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने परासिया भागा निवासी करण धोबी व सुनील यादव को जीवन पर्यंत जेल मे रहने की सजा सुनाई है ,वहीं अदालत ने दोनों आरोपियों को दस दस हजार रुपए जुर्माना से भी दंडित किया है. 13 अप्रैल को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की थी. पीड़िता की शिकायत पर 19 सितंबर 2019 को जोरापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अभियोजन ने पांच लोगों की गवाही कराई थी।
एक अन्य मामले में शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार के आरोपी टुंडी निवासी रोहित गोस्वामी को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बीस वर्ष कैद एवं सात हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. 13 अप्रैल को अदालत ने रोहित गोस्वामी को अपहरण एवं दुराचार में दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की थी.
नाबालिग से दुराचार का आरोपी दोषी, सजा 17 को
धनबाद : नाबालिग से दुराचार के आरोपी नूतन डी कालूबाथन निवासी कांतो मल्लिक को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता के चाचा की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 10 मई 21 को 2:30 बजे पीड़िता के चाचा स्नान करने तालाब जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में उसकी 8 वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ कांतो मलिक उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था. विरोध किया तो कांतो ने उसके साथ भी गाली गलौज मारपीट की. शोर होने पर वह भाग गया. पुलिस ने 18 जून 21 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन ने कुल 6 गवाहों का परीक्षण कराया था।
व्यवसायी ने अधिवक्ता का तोडा हाथ
धनबाद : एसडीओ के आदेश को धता बताते हुए जमीन पर जबरन काम करने से रोकने पर राजगंज के एक व्यवसायी ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार का हाथ तोड़ दिया. उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की. जब अधिवक्ता ने शिकायत राजगंज थाने में की तो थाना प्रभारी ने एफआईआर करने से इंकार कर दिया. विवश होकर अधिवक्ता ने शनिवार को एसएसपी धनबाद एवं धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है.
एसएसपी को दिए आवेदन मे अधिवक्ता प्रदीप ने आरोप लगाया है कि राजगंज स्थित उसके रैयती जमीन पर ऑटो शो रूम के मालिक प्रीतम कुमार अग्रवाल, दीपक प्रसाद अग्रवाल अपने 30-35 सहयोगियों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर उस जमीन पर 11 अप्रैल 23 को जबरन काम करने लगे. जबकि एसडीओ के आदेश से धारा 144 लागू है. जब अधिवक्ता ने शिकायत राजगंज थाना प्रभारी से की तो कहा कि काम नहीं रोकेंगे तुम लोग मरो, हम कुछ नहीं कर सकते. 13 अप्रैल 23 को जमीन पर गए तो प्रीतम अग्रवाल, दीपक अग्रवाल और उसके सहयोगीयों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका हाथ टूट गया. उसकी पत्नी के साथ दीपक अग्रवाल ने मारपीट की और गले के सोने की चेन छीन ली. अधिवक्ता ने एसएसपी धनबाद एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.
Leave a Reply