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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अवैध तरीके से बालू उठाव के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर अदालत ने यह जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सरकार को गलत तरीके से बालू उठाव नहीं होने देने और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जून को करेगी. इस संबंध में फेडरेशन ऑफ झारखंड एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की है. जनहित याचिका में कहा गया है कि झारखंड के नदी घाटों से बालू उठाव बिना टेंडर या बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हो रहा है. अवैध रूप से बालू उठाव होने से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. वहीं बालू की मनमानी कीमत वसूली जा रही है. वर्ष 2019 में बालू घाटों से बालू के उठाव को लेकर टेंडर निकाला गया था, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी.
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