New Delhi : दिल्ली की एक अदालत नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र पाने के उद्देश्य से दाखिल की गयी याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगी. राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिये थे. अब उन्हे नये साधारण पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) चाहिए. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
एनओसी के लिए राहुल गांधी राउज एवेन्यू कोर्ट में गुहार लगाई
एनओसी के लिए राहुल गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में गुहार लगाई थी. जान लें कि नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की एनओसी की जरूरत है. आज बुधवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
आवेदक ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया
राहुल गांधी द्वारा दिये गये आवेदन में कहा गया है कि आवेदक मार्च 2023 में संसद सदस्य नहीं रहा है. उसने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और एक नये साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है. उन्हें न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहिए. राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते समय कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी.
सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में निजी शिकायत दर्ज कराई थी
मामले को समझें तो एक नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने अपनी स्वामित्व वाली निजी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक सार्वजनिक रूप से सीमित कंपनी का अधिग्रहण कर 16 अरब रुपये की धोखाधड़ी की और जमीन हड़प ली है. अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को मामले में राहुल गांधी सहित अन्य को जमानत दे दी थी. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने गांधी की अर्जी पर स्वामी से जवाब तलब किया है.