- आरआरडीए ने रजिस्ट्री कार्यालय को पत्र लिखकर रजिस्ट्री रोकने का दिया निर्देश
- बंजारा हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ दर्ज है यूसी केस नंबर 87/2020
- 14 फरवरी 2020 को आरआरडीए ने दी थी जांच रिपोर्ट
- बंजारा हिल हाउसिंग सोसाइटी के ले-आउट को बताया था अवैध
- काम रोकने के निर्देश के बावजूद जमीन बेचता रहा डेवलपर
- लोगों को जमीन बेचकर उसकी रजिस्ट्री भी करवा दी
Pravin Kumar/ Satya Sharan
Ranchi: रांची के रिंग रोड के आसपास दर्जनों अवैध हाउसिंग सोसाइटी बसाए जा रहे हैं. शुभम संदेश लगातार इसे लेकर खबरें चला रहा है, कि कैसे डेवलपर्स और बिल्डर नियम-कानून को तोड़कर बिना नक्शा पास कराये जमीनों की प्लाटिंग कर बेच रहे हैं. 5 जून को शुभम संदेश में खबर छपी की आरआरडीए क्षेत्र में जमीन खरीद-बिक्री में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है. कांके के सुकुरहुट्टू में बंजारा हिल्स नाम से बन रही हाउसिंग सोसाइटी आरआरडीए के नियमों को तोड़कर निर्माण कर रहा है. खबर छपने के दूसरे ही दिन 6 जून को आरआरडीए ने इसपर संज्ञान लिया और और रजिस्ट्रार को इस प्रोजेक्ट की जमीन की रजिस्ट्री रोकने का निर्देश दिया.
ले-आउट प्लान की स्वीकृति के बाद ही होगी रजिस्ट्री
आरआरडीए के भू-संपदा पदाधिकारी सह सचिव ने इस संबंध में रांची, हिनू और मोरहाबादी के जिला अवर निबंधक को एक पत्र लिखा, जिसमें आरआरडीए ने बंजारा हिल्स पर हुए यूसी केस नंबर 87/2020 का हवाला देते हुए कहा है कि इसकी ले-आउट प्लान की स्वीकृति सक्षम प्रधिकार से होने के बाद ही भूमि की रजिस्ट्री करने को कहा. आरआरडीए ने कहा कि बालाजी अम्रुत बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कांके के सुकुरहुटू में ले-आउट प्लान की स्वीकृति कराए बिना अवैध रूप से बंजारा हिल्स नाम की आवासीय कॉलोनी बना रहा है. इस प्रोजेक्ट में अवैध तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर यूसी केस दर्ज है. इसलिए केस का निष्पादन होने तक इसके जमीनों की रजिस्ट्री को रोक दिया जाए.
बंजारा हिल्स ने मास्टर प्लान की उड़ा दी धज्जियां
बंजारा हिल्स ने बिना नक्शा पास कराये अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था. शिकायत मिलने के बाद आरआरडीए ने इसकी जांच की, जिसमें पाया गया कि यह प्रोजेक्ट रांची मास्टर प्लान, आरआरडीए एक्ट 2001 और झारखंड बिल्डिंग बॉयलॉज का उल्लंघन करके बनाया जा रहा है. 14 फरवरी 2020 को आरआरडीए ने इसकी जांच रिपोर्ट दी. जिसमें उसने इसके ले-आउट को अवैध बताते हुए काम बंद करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बाद डेवलपर ने काम बंद नहीं किया. यूसी केस होने के बावजूद साइट पर कंस्ट्रक्शन जारी रहा. प्लॉटिंग कर लोगों को जमीन बेची जाती रही और उसकी रजिस्ट्री भी करवाई गई.
रोक के बावजूद बेखौफ होकर जमीन बेचता और रजिस्ट्री करता रहा बिल्डर
बंजारा हिल प्रोजेक्ट करीब 3 एकड़ जमीन पर डेवलप हो रहा है. इसमें कुल 28 प्लॉट हैं. इनमें 3.6 डिसमिल से 13.25 डिसमिल के प्लॉट शामिल हैं. नियम के मुताबिक आरआरडीए क्षेत्र में 50 डिसमिल से अधिक जमीन पर प्लॉटिंग करने से पहले डेवलपर को नक्शा पास करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन डेवलपर ने नक्शा पास नहीं कराया. आरआरडीए ने इसे लेकर कई बार डेलवपर को नोटिस भी भेजा, लेकिन उसने नियम विरूद्ध काम जारी रखा. इसके बाद आरआरडीए ने प्लॉट के सामने बोर्ड लगाकर यह सूचना जारी की कि प्लॉट पर अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है. इसके बाद भी बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह जमीन बेचता रहा और उसकी रजिस्ट्री होती रही.