Chaibasa (Sukesh kumar) : सदर प्रखंड चाईबासा के गितिलपी गांव में ग्रामीण मुंडा कृष्णा चन्द्र सावैयां के फर्जी मुहर व जाली हस्ताक्षर से जमीन की बिक्री करने का मामला प्रकाश में आया है. गितिलपी निवासी जमीन मालिक सुखलाल सावैंया के जमीन को दलाल गितिलीपी निवासी कृपेन्द्र नारायण सावैयां ने चाईबासा के मोची साई निवासी अमित भेंगरा, पिता केरोबिन भेंगरा को 0.20 डिसमिल व संतोष खालखो पिता मतियास खालखो को 0.17 डिसमिल जमीन बेच दिया. जमीन मालिक को मामले की जानकारी होने पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारी के पास लिखित शिकायत की. इसके बाद मामले की जांच शुरू हो गयी है. शुक्रवार को उपायुक्त के पास एक लिखित शिकायत की गई. इधर, सुखलाल सावैंया ने कहा कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने 20 मई 2023 को भूमि सुधार उपसमाहर्ता न्यायालय में दोनों प्लॉटों का नामांतरण अपील वाद दाखिल करने का निर्देश दिया था.
![](https://i0.wp.com/lagatar.in/wp-content/uploads/2023/06/Chaibasa-Malgujari.jpg?resize=600%2C400&ssl=1)
इसे भी पढ़ें : पोटका : प्रसिद्ध हरिणा मेला शुरू, विधायक ने गुड़-चना का किया वितरण
उन्होंने कहा कि एलआरडीसी के पोर्टल में कई बार प्रयास के बावजूद साइट में दखल खारिज करने का ऑप्शन ही नहीं आया. इस कारण आवेदन दाखिल करने में असमर्थ रहा. इसी क्रम में मुझे पता चला कि मेरे लिखित शिकायत के बावजूद 12 जून को रसीद 0440588786 से संतोष खालखो व रसीद नंबर 0259403291 से अमित भेंगरा का ऑनलाइन मालगुजारी काट दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है. सीओ ने अवैध तरीके से ऑनलाइन मालगुजारी रसीद काट दिया है. शिकायत के बावजूद सरकारी सहयोग से ऐसी कारगुजारियों को अंजाम दिया जा रहा है.
इसे भी पढ़ें : रांचीः स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मियों के वेतन मद में 142 करोड़ आवंटित
ग्रामीण मुंडा के फर्जी हस्ताक्षर की कर चुके हैं शिकायत
गितिलीपी गांव के ग्रामीण मुंडा कृष्णा चंद्र सावैंया लिखित रूप से सीओ कार्यालय में जाली हस्ताक्षर कर जमीन की ब्रिकी करने संबंधित मामले की सूचना दे चुके हैं. इस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है. मुंडा सावैंया ने कहा कि गलत तरीके से मेरे पद का इस्तेमाल कुछ जमीन दलाल कर रहे हैं. इस पर कर्रवाई की जाए. उन्होंने चाईबासा निवासी अमित भेंगरा व संतोष खालखो पर आरोप लगाया है.
इसे भी पढ़ें : चाईबासा : कोल्हान विवि के सभी कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मानाने की तैयारी शुरू
पहले भी दोनों खरीदार फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना चुके हैं
पूर्व में संतोष खालखो व अमित भेंगरा द्वारा इस फर्जी क्रय हेतु जाली जाति प्रमाणपत्र व आवासीय प्रमाण पत्र सदर अंचल से जारी करवाया गया है. जिला स्तर से मामले की गंभीरता को देखते हुए अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये.
इसे भी पढ़ें : जीतन राम मांझी ने कहा- तेजस्वी को CM नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार
सीओ ने फर्जी तरीके से ऑनलाइन मालगुजारी काटा
पीड़ित जमीन मालिक सुखलाल सावैंया कहते हैं कि अनुमंडल कार्यालय में सुनवाई से पहले ही सदर चाईबासा के सीओ ने फर्जी तरीके से ऑनलाइन मालगुजारी काट दिया है. जो गलत है. मामला अभी अनुमंडल कोर्ट में है. इसकी सुनवाई होनी है लेकिन अवैध तरीके से ब्रिकी होने संबंधित मामले पर स्टे के बावजूद भी रसीद काटना गलत है.