जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने अंतरिम जमानत देने पर मुहर लगायी थी, कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने हाउस अरेस्ट का आदेश दे दिया
Kolkata : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी के मंत्रियों और नेताओं को अंतरिम जमानत देने से मना करते हुए हाउस अरेस्ट रखने का आदेश दिया है. खबर है कि अब यह मामला बड़ी बेंच में जायेगा. हाई कोर्ट आदेशानुसार अब मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद रहेंगे.
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने सोमवार को टीएमसी नेता फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था.
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अभिषेक मनु सिंघवी ने हाउस अरेस्ट पर स्टे की मांग की
टीएमसी नेताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाउस अरेस्ट पर स्टे की मांग की थी. जानकारी के अनुसार चारों नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले बेंच में शामिल जज जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने अंतरिम जमानत देने पर मुहर लगायी थी, लेकिन कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने हाउस अरेस्ट का आदेश दे दिया. कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने कहा कि अंतरिम जमानत का मामला बड़ी बेंच को जायेगा.
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मामला तीसरी बेंच या बड़ी बेंच के पास भेजा जायेगा
कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच में एकपक्षीय फैसला न होने के कारण चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट रहने का आदेश दिया गया है. अब अंतरिम जमानत का मामला तीसरी बेंच या बड़ी बेंच के पास भेजा जायेगा. तब तक चारों नेता हाउस अरेस्ट रहेंगे और जांच में सीबीआई की मदद करेंगे. यानी अभी चारों नेताओं को कोई राहत नहीं मिली है.