Kiriburu (Shailesh Singh) : सेल की किरीबुरु प्रबंधन के बाद मेघाहातुबुरु प्रबंधन ने भी अपने टाउनशिप क्षेत्रों में अवैध तरीके से दुकान व मकान बनाकर रहने वाले लोगों को नोटिस देकर 7 दिनों के अंदर कब्जा खुद हटाने का निर्देश दिया है. इस संबंध में प्रबंधन ने सभी को नोटिस भेजा है. इससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. मेघाहातुबुरु खदान के महाप्रबंधक (पीएंडए) विकास दयाल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मेघाहातुबुरु आवासीय कॉलोनी के क्षेत्र की जमीन पर आपने अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकान और मकान बना लिया है.
इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर : कर्ज में डूबे उद्यमी ने बंद कंपनी में फंसी लगा दे दी जान
यह जमीन वन विभाग द्वारा मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खदान को खनन और इससे संबंधित कार्यों के लिए आवंटित किया है. यह जमीन सेल की संपत्ति है. इस पर अवैध कब्जा करना कानूनन अपराध है. अतः इस पत्र की प्राप्ति के सात दिनों के अंदर उक्त अतिक्रमित भूमि/दुकान को अतिक्रमण मुक्त कर दें. अन्यथा आपके विरुद्ध मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खदान, बोकारो स्टील प्लांट, सेल प्रबंधन द्वारा संपदा न्यायालय, किरीबुरू – मेघाहातुबुरू में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा.
इसे भी पढ़ें : अमेरिका : अलास्का झील में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत तीन वैज्ञानिकों की मौत
दूसरी तरफ कुछ दुकानदारों ने प्रबंधन से पूछा कि क्या बी टाइप, ए टाइप आवासीय क्षेत्रों में कार रखने के लिए जो सेलकर्मी व अधिकारी गैरेज व घर बनाए हुए हैं, क्या वह अवैध नहीं है! सीजीएम ऑफिस के बगल में दुकान जो खुला है वह किसके आदेश पर! सेल व सेलकर्मियों को वर्षों से सेवा देने वाले दुकानदार व ठेका मजदूर ही प्रबंधन को दोषी दिखता है.
Leave a Reply