Ranchi : लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया है. अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने मेंशन याचिका के जरिये हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत से यह गुहार लगाई है. बता दें कि IAS छवि रंजन ने रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने हाईकोर्ट से डिफॉल्ट बेल देने यह गुहार लगाई है. इससे पहले छवि रंजन ने निचली अदालत में 167 की याचिका दाखिल की थी. जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. 167 सीआरपीसी की धारा है जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिये समय निर्धारित की गयी है. वहीं रांची PMLA कोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. (पढ़ें, DGP ने झारखंड पुलिस मुख्यालय में झंडोतोलन किया, कहा- हमें अपने बलिदान पर हमेशा गर्व रहेगा)
इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है ईडी
रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ED ने रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
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