25 हजार रुपये लगाया जुर्माना
Godda : दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. मामला बोआरीजोर थाना अंतर्गत ग्राम धमनी से जुड़ा हुआ है. पीड़िता ने झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए आरोपी अनिल हांसदा पिता सोनालाल हांसदा के खिलाफ थाना में शिकायत की थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बोआरीजोर कांड संख्या 16/2005 भादंवि की धारा 376 के तहत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों का परीक्षण करवाया गया. जिसका प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा किया गया. मामले में दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों व प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायाधीश जनार्दन सिंह ने आरोपी युवक को बलात्कार का दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अतिरिक्त पच्चीस हजार रुपये जुर्माना का भी आदेश दिया गया. जुर्माना का रकम नहीं चुकाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी. आरोपी को सजा दिए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक लुकस हेंब्रम पैरवी कर रहे थे.
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