बेंच द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले में मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी न करें
Kolkata : कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज नारदा स्टिंग टेप केस में तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी. इनमें राज्य के दो मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, पार्टी विधायक मदन मित्रा और शहर के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी शामिल हैं. बता दें कि इन्हें CBI ने गिरफ्तार किया था.
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दो-दो लाख रुपए का निजी मुचलका जमा कराने का निर्देश
खबरों केअनुसार कोर्ट की पांच जजों वाली बेंच ने इन चारों आरोपी नेताओं को दो-दो लाख रुपए का निजी मुचलका जमा कराने का निर्देश दिया है. वर्तमान में सभी नजरबंद हैं. बेंच द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले में मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी न करें और जांच अधिकारियों द्वारा बुलाये जाने पर डिजिटल माध्यम से मुलाकात करें.
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सीबीआई ने 17 मई को गिरफ्तार किया था
बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के 2017 के आदेश पर नारद स्टिंग टेप मामले की जांच कर रही सीबीआई ने चारों नेताओं को 17 मई की सुबह को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को 17 मई को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंड पीठ ने बाद में फैसले पर रोक लगा दी थी.
बाद में इन नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. पांच न्यायाधीशों की पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल और न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी शामिल थे.