Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने दहेज हत्या के दो दोषियों को सजा सुनाई है. अदालत ने मृतका शबाना खातून के पति शोएब अली को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं मृतका की ननद मीना खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल वर्ष 2017 में शबाना की दहेज उत्पीड़न के बाद जलाकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद मृतका के परिजनों ने रांची के लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 12/2017 दर्ज करवाया था. अपने केस को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष कुल 12 गवाह प्रस्तुत किए गए थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया. वहीं दोषियों के खिलाफ पुलिस ने कई साक्ष्य कोर्ट को दिए जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. पति शोएब की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने पक्ष रखा. पति शोएब को ट्रायल कोर्ट ने औपबंधिक जमानत दे दी है.