खबरें कोर्ट की : गैंस्टर प्रिंस खान को हथियार पहुंचाता था विकास
Dhanbad : अवैध हथियार रखने के मामले में जेल में बंद विकास सिंह की जमानत याचिका धनबाद के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी. गैंगस्ट प्रिंस खान के सहयोगी विकास सिंह के खिलाफ गोविंदपुर थाने में पिछले दो अक्टूबर को अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने उसे उसी रात धनबाद बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. ज्ञात हो कि जेल में बंद प्रिंस खान के शूटर नसीम अंसारी उर्फ मेजर ने पूछताछ में विकास सिंह को प्रिंस खान का हथियार सप्लायर बताया था. नसीम की निशानदेही पर ही पुलिस ने उसे बस स्टैंड के पास से पकड़ा था.
अफजल हत्याकांड में सरफराज व इरशाद को उम्रकैद
Dhanbad : चौदह वर्षीय किशोर अफजल असरफ की हत्या के पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भद्रीचक जोगता निवासी इरशाद अंसारी ऊर्फ गुड्डू व फतेहपुर निवासी सरफराज खान ऊर्फ सागर खान को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 13 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. अफजल के पिता मिनाहजुल के बयान पर 6 मार्च 2018 को जोगता थाने में घटना की घटना की प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक तीन मार्च 2018 की शाम सात बजे अफजल असरफ आरोपित इरशाद अंसारी उर्फ गुड्डू के साथ एटीएम से पैसे निकालने गया था. देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. लेकिन कहीं पता नहीं चला. तीन दिन बाद 6 मार्च को अफजल का शव शव भागा रेलवे स्टेशन के समीप रेल लाइन किनारे से बरामद किया गया. पुलिस ने शव के समीप से आरोपी गुड्डू का मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल जप्त किया था. जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों इरशाद अंसारी ऊर्फ गुड्डू व सरफराज खान ऊर्फ सागर खान को गिरफ्तार किया था. सरफराज की जेब से एटीएम से निकाले गए 10 हजार रुपए भी बरामद किए थे. इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था. सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने अदालत में 16 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई.
इसे भी पढ़ें : रांचीः बाल विवाह को लेकर स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम
Subscribe
Login
0 Comments