एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने सुनाया फैसला
Dhanbad : बोकारो के सियाल जोरी स्थित इलेक्ट्रो स्टील के मुख्य गेट को जाम कर आवागमन अवरुद्ध करने के 10 वर्ष पुराने मामले में एमपी एमएलए न्यायालय, धनबाद की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. अदालत ने इस मामले में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, निताई महतो,दिलीप तिवारी,विधान कुमार महथा सहित 25 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बर कर दिया.बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीप नारायण भट्टाचार्य ने पैरवी की.
क्या है मामला
24 सितंबर 2013 को निरसा के तत्कालीन मसास विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में करीब 200 ग्रामीणों ने नाजायज मजमा बना कर अपनी मांगों को लेकर इलेक्ट्रो स्टील का मुख्य गेट, मोदीडीह गेट व भागा बांध ब्रिज को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया था. इससे कंपनी को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था. इस मामले में 28 सितंबर 2013 को इलेक्ट्रो स्टील कर्मी श्रीश कुमार ने अरूप चटर्जी समेत 27 लोगों के खिलाफ अदालत में शिकायत वाद दायर किया था. अदालत के निर्देश पर सियालजोरी थाना प्रभारी ने 28 नवंबर 2013 को थाना आरोपियों के विरुद्ध कांड संख्या 68/13 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 27 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था.
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