Ranchi/Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट ITPI (इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया) से 26/8/2020 के बाद जारी हुआ है, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए जाने का आदेश दिया गया था. हाईकोर्ट ने इसी वर्ष 17 सितंबर को यह आदेश दिया था. जिसके खिलाफ देबीस्मिता बासू ने सप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुला की बेंच में सुनवाई हुई. इस मामले में अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन और अधिवक्ता आभास परिमल ने प्रतिवादियों की ओर से पक्ष रखा. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की डबल बेंच ने यह आदेश पारित किया था कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट ITPI (इंस्टीट्यूट ऑफ़ टाउन प्लानर ऑफ़ इंडिया) से 26/8/2020 के बाद जारी हुआ है. उन्हें JPSC नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करें और जिनका सर्टिफ़िकेट 10/8/2020 का है उनका रिजल्ट जारी किया जाए.
इसे भी पढ़ें –महिलाओं की लड़ाई में कूद पड़े साहब, दे डाली धमकी