Boakro: जिले में फायर सेफ्टी लाइसेंस के बिना ही निजी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है. इस बाबत सिविल सर्जन बोकारो ने सभी अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर उन्होंने जल्द से जल्द फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया है. इसको लेकर उन्होंने 8 जून को सभी निजी अस्पतालों के संचालकों की बैठक भी बुलाई है. जानकारी के मुताबिक बोकारो जिले में जितने छोटे बड़े अस्पताल हैं, उनके पास वर्तमान समय में फायर सेफ्टी का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं है. जिस कारण स्वास्थ्य विभाग लगातार इन अस्पतालों को पत्र के माध्यम से जल्द लाइसेंस बनाकर स्वास्थ विभाग में जमा करने का निर्देश दे रहा है.
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फायर सेफ्टी लाइसेंस जल्द जमा करने का निर्देश
हालांकि निजी अस्पताल संचालक ऑनलाइन प्रोसेस में फायर सेफ्टी लाइसेंस बनाने में हो रही परेशानी को लेकर अपनी मजबूरी सीएस को बताई है. लेकिन सिविल सर्जन ने इसे अस्पतालों की परेशानी करार दिया है. जानकारी के मुताबिक बोकारो शहरी इलाके में कई अस्पताल हैं जो ऐसे भवनों में संचालित हैं, जहां फायर क्लियरेंस मिलना काफी मुश्किल है. ऐसे में अस्पताल संचालक टालमटोल कर रहे हैं. सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार पाठक ने बताया कि फायर क्लियरेंस को लेकर सभी को पत्र के माध्यम से जल्द से जल्द फायर लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया गया है. अन्यथा ऐसे अस्पतालों पर फायर सेफ्टी विभाग कार्रवाई करेगी.
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