Ranchi : खूंटी जिला में हुए मनरेगा घोटाला के जरिए अर्जित किए गए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी तत्कालीन इंजीनियर जय किशोर चौधरी को झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. शुक्रवार को ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जय किशोर चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जय किशोर चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी निचली अदालत खारिज कर चुका है. दरअसल मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें जय किशोर चौधरी का भी नाम शामिल है. ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने जय किशोर चौधरी के खिलाफ समन जारी किया था.
इसे भी पढ़ें –पलामू : शुभम संदेश इम्पैक्ट : पीवीटीजी परिवारों के बीच हुआ राशन का वितरण
Subscribe
Login
0 Comments