Ranchi/Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें हाईकोर्ट ने ITPI (इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया) से 26/8/2020 के बाद जारी सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का आदेश दिया था. इस संबंध में चंदन भगत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुला की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देबीस्मिता बासू की याचिका भी खारिज की थी.
इस मामले में हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को दिया था आदेश
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने इसी वर्ष 17 सितंबर को टाउन प्लानर की नियुक्ति मामले में आदेश दिया था. न्यायाधीश जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की डबल बेंच ने वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट ITPI से 26/8/2020 के बाद जारी हुआ है, उन्हें JPSC नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने और जिनका सर्टिफिकेट 10/8/2020 का है, उनका रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी. अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन और अधिवक्ता आभास परिमल ने प्रतिवादियों की ओर से अदालत में पक्ष रखा था.