Ranchi : झारखण्ड हाई कोर्ट ने गुरुवार को ईडी से पूछा है कि राज्य की वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ जांच में क्या मिला?. मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने ईडी से कहा है कि जांच का निष्कर्ष अगले चार सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताएं. यह मामला खूंटी जिला में मनरेगा योजना में गड़बड़ियों से संबंधित है. याचिकाकर्ता ने खूंटी जिले में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर अरुण कुमार दुबे नामक व्यक्ति ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.
मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी की भूमिका
बता दें कि खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल पर मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी की भूमिका की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से अब तक की जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष बताने का निर्देश दिया है.अब इस मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी. वहीं अदालत ने इस मामले के प्रार्थी अरुण कुमार दुबे को अपनी जानकारी अदालत को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ ही राज्य सरकार को जवाब भी दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
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मनरेगा योजना से जुड़े 18 करोड़ 76 लाख रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप है
बता दें कि इसी मामले में इंजीनियर राम विनोद सिन्हा पर खूंटी जिला परिषद के मनरेगा योजना से जुड़े 18 करोड़ 76 लाख रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप है.एसीबी की जांच में इसकी पुष्टि हुई थी.फर्जीवाड़ा का यह मामला वर्ष 2006 से 2010 के बीच का है.अब तक ईडी ने आरोपी की तीन करोड़ से ज्यादा की सम्पति जब्त की है.
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