कोर्ट में पत्नी मनोरमा व बेटे का बयान दर्ज
वारदात के बाद से फरार मुख्य आरोपी शशि सिंह पर इनाम घोषित
Dhanbad : धनबाद के कोयला कारोबारी सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. सुरेश सिंह की पत्नी मनोरमा सिंह, पुत्र अजय सिंह और रणविजय सिंह पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट पहुंचे. अपर लोक अभियोजक राजीव उपाध्याय ने मनोरमा सिंह व अजय सिंह का बयान अदालत में दर्ज कराया. आरोपी आलोक श्रीवास्तव व प्रमोद लाला, मोनू सिंह की ओर से अधिवक्ता अभय सिन्हा व बबन श्रीवास्तव ने प्रतिपरीक्षण किया. सुरेश सिंह की पत्नी मनोरमा सिंह व पुत्र अजय सिंह ने अपने बयान में कहा कि आरोपी शशि सिंह ने ही सुरेश सिंह को गोली मारी थी. हालांकि दोनों ने कहा कि उन्होंने घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा. आरोपी प्रमोद श्रीवास्तव व मोनू सिंह अदालत में हाजिर नहीं थे. ज्ञात हो कि मामले के मुख्य आरोपी शशि सिंह को पुलिस द्वारा फरार घोषित किया जा चुका है. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है. कोर्ट से बाहर निकालने के बाद रणविजय सिंह ने कहा कि उसे अदालत पर पूरा भरोसा है.
सुरेश को रिसेप्शन पार्टी में मारी थी गोली
ज्ञात हो कि 7 दिसंबर 2011 की रात धनबाद क्लब में रोहित सिंह की रिसेप्शन पार्टी में कोयला कारोबारी सुरेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सुरेश के पिता तेजनारायण सिंह की शिकायत पर शशि सिंह, संजीव सिंह, रामधीन सिंह के विरुद्ध धनबाद थाने में कांड संख्या 994/11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. करीब पांच माह के अनुसंधान के बाद 20 मई 2012 को पुलिस ने शशि सिंह, प्रमोद लाला, मोनू सिंह, आलोक वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र दायर कर दिया था. पुलिस ने शशि को फरार दिखाते हुए आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र में शशि को शूटर बताया गया था. इसके बाद से अभी तक शशि सिंह पुलिस की पकड़ से फरार है. उसके खिलाफ कई बार इनाम भी घोषित किया जा चुका है.
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