Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है. इससे पहले 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. करीब 66 दिन बाद आज शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और हाईकोर्ट के अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने बहस की थी. वहीं ED की ओर से ASGI एस वी राजू और अमित दास ने बहस की.
हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हेमंत सोरेन का कहना था कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, वह मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है. जिस जमीन की बात ईडी कह रहा है वह जमीन उनके नाम कभी रहा ही नहीं. हेमंत सोरेन ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं सुनाये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ईडी से जवाब मांगा है.