Adityapur (Sanjeev Mehta) : एक सर्वे के अनुसार आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की 50 फीसदी ऊंची इमारतों और अपार्टमेंट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है. इस वजह से यहां जल स्तर में भारी गिरावट हो रही है. प्रशासक आलोक कुमार ने निर्माणाधीन सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है. उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी भवन 3 हजार वर्गफीट में बने हैं, उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि कई सारे भवनों में नियम के मुताबिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की गई है. इस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने टाउन प्लानर को निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि निगम द्वारा पिछले दिनों कराए गए सर्वे में नगर निगम में केवल मात्र 50% भवनों में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिले हैं.
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रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले भवन पेनाल्टी से मुक्त
उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले भवनों को पेनाल्टी से मुक्त रखने का लाभ भी दिया जा रहा है. इसके बावजूद लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करा रहे हैं. प्रशासक ने नगर निगम वासियों से शत प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की अपील की है, ताकि आदित्यपुर के शहरी क्षेत्रों को ड्राई जोन होने से बचाया जा सके. प्रशासक द्वारा सभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करते हुए ऐसे भवनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश भी टाउन प्लानर को दिया है. उन्हें नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है. उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होने पर होल्डिंग टैक्स में पेनाल्टी के साथ-साथ नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत आर्थिक दंड का प्रावधान के साथ जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.