Saurav Singh
Ranchi : आज (सोमवार) एक जुलाई से तीन नये क्रिमिनल लॉ (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) देशभर में लागू हो गये. नये कानून के तहत आज ही से केस दर्ज भी होने लगे. नये कानून लागू होने से ना सिर्फ धाराएं बदल गयी हैं, बल्कि कई प्रावधानों की परिभाषा भी बदल गयी है. साथ ही नये क्रिमिनल लॉ के लागू से आम जनता को केस दर्ज कराने के लिए पुलिसकर्मियों को घूस देने का भी प्रचलन बंद होगा. आइये आपको बताते हैं कि नये क्रिमिनल लॉ के तहत किस अपराध के लिए कौन-सी धारा लगेगी.
केस दर्ज कराने के लिए पुलिस को घूस देने का प्रचलन होगा बंद
नये क्रिमिनल लॉ के लागू होने से आम जनता को छोटे से छोटे मामले में केस दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने या पुलिस को घूस देना नहीं पड़ेगा. अब हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसे मामलों में आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं. इतना ही नहीं एक जिले में हुए अपराध की जीरो एफआईआर आप दूसरे जिले में करा सकते हैं. थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस आपको टरका नहीं सकेगी. केस दर्ज कराने के बाद जांच से लेकर आगे की कार्रवाई तक की सारी जानकारी मोबाइल पर एसएमएस के जरिये फरियादी को दी जायेगी.
जानिए नये क्रिमिनल लॉ के तहत लगने वाली कुछ चर्चित धाराएं:
- – छीनाझपटी : धारा 304
- – आतंकवाद : धारा 113
- – मॉब लिंचिंग : धारा 103
- – संगठित अपराध : धारा 111
- – हत्या : धारा 103
- – हत्या का प्रयास : धारा 109
- – गैर इरादतन हत्या : धारा 105
- – दहेज हत्या : धारा 80
- – चोरी : धारा 303
- – दुष्कर्म : धारा 64
- – छेड़छाड़ : धारा 74
- – धोखाधड़ी : धारा 318
- – पति द्वारा क्रूरता : धारा 85
- – लापरवाही से मौत : धारा 106
- – आपराधिक षडयंत्र : धारा 61
- – देश के खिलाफ युद्ध : धारा 147 और 148
- – मानहानि : धारा 356
- – लूट : धारा 309
- – डकैती : धारा 310
- – पुलिस रिमांड : धारा 187(2)
- – गिरफ्तारी के बाद मेडिकल : धारा 51,52,53
- -जांच खत्म होने पर पुलिस रिपोर्ट : धारा 193
- – पूरक अनुसंधान : धारा 193(9)
- – गिरफ्तारी पर तलाशी लेना : धारा 50
- – हथकड़ी लगाना : धारा 43(3)