Dhanbad : शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी हुसैन अंसारी को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई. उस पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में पीड़िता के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक एक जून 2013 को पीड़िता को हुसैन अंसारी शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. दो माह तक अपने साथ रखा. आरोप है कि हुसैन अंसारी, शब्बू खान व कयामत खान पीड़िता को बाजार में बेचने की साजिश कर रहे थे. उसे इंजेक्शन देकर रखा गया था. हुसैन अंसारी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने हुसैन अंसारी, शब्बू खान, कयामत अंसारी, सईदन बीबी, व मो. गुलाम हुसैन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. हुसैन अंसारी फरार है. उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत में फैसला सुनाया. इससे पहले अदालत 14 जून 2016 को आरोपी मोहम्मद शब्बू खान, कयामत अंसारी, सईदन बीबी व मो. गुलाम हुसैन को सजा सुना चुकी है.
नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी दोषी करार
Dhanbad : नाबालिग से छेड़खानी करने व उसकी अश्लील फोटो वायरल करने के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने कोडरमा जयनगर निवासी आरोपी सौरभ सिंह को दोषी करार दिया है. वह 9 दिसंबर 2023 से जेल में बंद है. मामले की प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर बरोरा थाने में 9 दिसंबर 2023 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, सौरभ की पीड़िता के साथ दोस्ती होने के बाद उसे झांसे में लेकर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया. फिर, पीड़िता को शादी करने के लिए ब्लैकमेल करने लगा था. उसके साथ छेड़खानी भी किया करता था. आरोप है कि जब पीड़िता ने शादी से इनकार कर दिया, तो 26 नवंबर 2023 को सौरभ ने पीड़िता की अश्लील फोटो उसके पिताजी को भेज दिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 6 फरवरी 2024 को सौरभ के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
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